नई दिल्ली. अब GST के 4 की जगह केवल दो स्लैब 5% और 18% होंगे। इससे आम जरूरत की चीजें जैसे साबुन, शैंपू के साथ AC, कार भी सस्ते होंगे। GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इसकी जानकारी दी।
वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि दूध, रोटी, पराठा, छेना समेत कई फूड आइटम GST फ्री होंगे। वहीं इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। 33 जीवन रक्षक दवाएं, दुर्लभ बीमारियों और गंभीर बीमारियों के लिए दवाएं भी टैक्स फ्री होंगी।
लग्जरी आइटम्स और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर अब 28% की जगह 40% GST लगेगा। मध्यम और बड़ी कारें, 350cc से ज्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिलें इस स्लैब में आएंगे।
नए स्लैब 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे
वित्त मंत्री ने बताया कि नए स्लैब नवरात्रि के पहले दिन, यानी 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। हालांकि, तंबाकू वाले सामान पर नई 40% GST दर अभी लागू नहीं होगी।
इन बदलावों का मकसद आम आदमी को राहत देना, छोटे व्यवसायों को सपोर्ट करना और हानिकारक उत्पादों जैसे तंबाकू पर टैक्स बढ़ाकर उनके उपयोग को कम करना है।
होटल कमरों की बुकिंग सस्ती, IPL टिकट महंगे होंगे
होटल के कमरों की बुकिंग पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, वो भी तब जब कमरे का किराया प्रति दिन 7500 रुपए या उससे कम हो।
सौंदर्य और सेहत से जुड़ी सेवाओं पर जीएसटी 18% से कम करके 5% कर दिया गया है, जैसे जिम, सैलून, नाई की दुकान, योग सेंटर आदि, जो आम आदमी इस्तेमाल करता है।
कैसिनो, रेस क्लब, या जहां कैसिनो और रेस क्लब हों, या फिर खेल इवेंट्स जैसे आईपीएल में एंट्री के लिए जीएसटी 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है।
ये बदलाव नागरिकों की जिंदगी बेहतर बनाएंगे: PM
PM मोदी ने X पर लिखा, 'मुझे खुशी है कि GST काउंसिल ने केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें GST दरों में कटौती और कई सुधार शामिल हैं।
इससे आम जनता, किसान, MSME, मध्यम वर्ग, महिलाएं और युवा सभी को फायदा होगा। ये बड़े बदलाव हमारे नागरिकों की जिंदगी बेहतर बनाएंगे और कारोबार करना आसान करेंगे। खासकर छोटे व्यापारियों और व्यवसायों को मदद मिलेगी।'
अब सवाल-जवाब में GST में हुए बदलावों के बारे में जानिए...
सवाल 1: GST की दरों में क्या बड़ा बदलाव हुआ है?
जवाब: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अब GST के 5%, 12%, 18% और 28% के स्लैब को घटाकर दो कर दिया गया है। अब सिर्फ 5% और 18% का स्लैब होगा।
इसके अलावा, तंबाकू, पान मसाला, कार्बोनेटेड ड्रिंक और लग्जरी सामान जैसे बड़ी कारों, याट व्यक्तिगत उपयोग के लिए विमान पर 40% की विशेष टैक्स दर होगी।
कुछ सामान जैसे UHT दूध, छेना, पनीर, रोटी, चपाती, पराठा पर GST पूरी तरह हटाकर 0% कर दिया गया है। तंबाकू को छोड़कर नई दरें 22 सिंतबर से लागू हो जाएंगी।
सवाल 2: GST दरों में बदलाव का मकसद क्या है?
जवाब: वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि जीएसटी 2.0 का मकसद टैक्स ढांचे को सरल बनाना, आम लोगों पर टैक्स का बोझ कम करना, और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करना है।
इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर तब होता है जब कच्चे माल पर जीएसटी की दर तैयार उत्पाद से ज्यादा होती है। इससे उत्पादन महंगा हो जाता है, क्योंकि निर्माता को कच्चे माल पर ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, लेकिन तैयार माल पर कम टैक्स मिलता है।
सवाल 3: इन बदलावों से आम आदमी को क्या फायदा होगा?
जवाब: ये बदलाव आपकी जेब पर बोझ कम करेंगे। रोज के सामान, खाना की चीजें और छोटी गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी। व्यक्तिगत, परिवार, और बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य बीमा पर 18% टैक्स हट गया है। इससे बीमा लेना सस्ता होगा और ज़्यादा लोग इसे ले सकेंगे।
सीमेंट पर टैक्स 28% से 18% हुआ, तो घर बनाने या मरम्मत का खर्च थोड़ा कम होगा।
टीवी, एयर कंडीशनर जैसे सामान भी 28% से 18% टैक्स में आएंगे, यानी ये भी सस्ते होंगे।
33 जरूरी दवाइयां, खासकर कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवाएं अब टैक्स-फ्री होंगी।
छोटी कारें और 350cc तक की मोटरसाइकिलें अब 28% की जगह 18% टैक्स में आएंगी।
ऑटो पार्ट्स और थ्री-व्हीलर पर भी टैक्स 28% से 18% हुआ, जिससे ये सस्ते होंगे।
उदाहरण: हेयर ऑयल
पहले: मान लो एक हेयर ऑयल की बोतल की कीमत 100 रुपए थी और उस पर 18% GST लगता था तो कैलकुलेशन कुछ इस तरह होगा...
जीएसटी = 100 × 18% = 18 रुपए
कुल कीमत = 100 + 18 = 118 रुपए
अब: नई दर 5% है।
जीएसटी = 100 × 5% = 5 रुपए
कुल कीमत = 100 + 5 = 105 रुपए
फायदा: पहले 118 रुपए में मिलने वाली बोतल अब 105 रुपए में मिलेगी।
सवाल 4: इन बदलावों से किसानों और उद्योगों को क्या फायदा होगा?
जवाब: किसानों के लिए ट्रैक्टर, खेती-बागवानी की मशीनें, हार्वेस्टिंग मशीनें और कम्पोस्टिंग मशीनों पर GST 12% से घटकर 5% हुआ है। 12 जैव कीटनाशकों पर भी टैक्स 12% से 5% हुआ है, जिससे खेती सस्ती होगी। वहीं उद्योगों के लिए:
टेक्सटाइल: मानव निर्मित फाइबर (18% से 5%) और यार्न (12% से 5%) पर टैक्स कम होने से कपड़ा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
उर्वरक: सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और अमोनिया पर GST 18% से 5% हुआ, जिससे उर्वरक सस्ते होंगे।
नवीकरणीय ऊर्जा: बायोगैस प्लांट, पवन-चक्की, सौर कुकर, और सौर वॉटर हीटर पर GST 12% से 5% हुआ।
हस्तशिल्प: मार्बल, ग्रेनाइट ब्लॉक, और चमड़े के सामान पर टैक्स 12% से 5% हुआ, जिससे श्रम आधारित उद्योगों को फायदा होगा।
ऑटोमोटिव: छोटी कारें, मोटरसाइकिल (350cc तक), बसें, ट्रक, और ऑटो पार्ट्स पर GST 28% से 18% हुआ, जिससे ये सस्ते होंगे।
सवाल 5: GST की दरें कम करने से सरकार को नुकसान नहीं होगा?
जवाब: वित्त मंत्री ने माना कि रोजमर्रा के सामान पर टैक्स कम करने से शुरुआत में राजस्व पर असर पड़ सकता है। SBI रिसर्च के मुताबिक सालाना 85,000 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हो सकता है।
लेकिन सीतारमण का कहना है कि खपत बढ़ने से लंबे समय में इसकी भरपाई हो जाएगी। साथ ही, टैक्स चोरी रोकने और अनुपालन बढ़ाने से राजस्व में इजाफा होगा। 40% स्लैब पर लग्जरी और सिन गुड्स से भी अच्छी आय की उम्मीद है।
सवाल 6: तंबाकू उत्पादों पर टैक्स की नई दर अभी क्यों लागू नहीं होगी?
जवाब: अभी तंबाकू उत्पाद जैसे पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, और बीड़ी पर 28% GST के साथ कंपन्सेशन सेस लगता है, जो उत्पाद के हिसाब से 5% से 290% तक हो सकता है। उदाहरण के लिए, गुटखा पर 204% और असंसाधित तंबाकू पर 71% उपकर है।
नई 40% GST दर इन पर तब लागू होगी, जब उपकर का सारा कर्ज चुक जाएगा। इसकी तारीख वित्त मंत्री और GST परिषद तय करेंगे।
GST काउंसिल के मंत्रियों के समूह से मिल चुकी मंजूरी
पिछले हफ्ते ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) ने केंद्र सरकार के दो स्लैब वाले प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 21 अगस्त को बताया था कि ग्रुप ने मौजूदा 12% और 28% की दरों को हटाकर 5% और 18% के स्ट्रक्चर के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
PM ने स्वतंत्रता दिवस पर GST रिफॉर्म्स का ऐलान किया था
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से कहा था कि इस साल दिवाली में बड़ा तोहफा मिलने वाला है। हम नेक्स्ट जेनरेशन GST रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं। सामान्य लोगों के लिए टैक्स कम कर देंगे, रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी, लोगों को बहुत फायदा होगा।
2017 में लागू हुआ था GST
सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देशभर में GST लागू किया था। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों के 17 करों और 13 उपकरों को हटा दिया गया था। GST के 7 साल पूरे होने पर वित्त मंत्रालय ने पिछले सात वर्षों के दौरान हासिल की गई उपलब्धियों को लेकर पोस्ट किया।
GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसे कई तरह के इनडायरेक्ट टैक्स जैसे VAT, सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी को रिप्लेस करने के लिए 2017 में लागू किया गया था। GST में 5, 12, 18 और 28% के चार स्लैब थे।
IGST (एकीकृत GST): अंतरराज्यीय लेनदेन और आयात पर लागू, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विभाजित।
उपकर: स्पेसिफिक पर्पज के लिए फंड जुटाने के लिए स्पेसिफिक गुड्स (जैसे, लग्जरी आइटम्स, तंबाकू) पर लगाया जाने वाला अतिरिक्त शुल्क।