प्रयागराज (राजेश सिंह)। बायोलॉजी को भी टीजीटी टीचर्स के पद पर नियुक्ति के लिए शामिल कर लिया गया है। इस आशय का एक हलफ़नामा सरकार की तरफ़ से हाईकोर्ट में दाख़िल किया गया है। याची हेमंत कुमार व चार अन्य ने याचिका दायर कर कोर्ट से मांग की थी कि वे बायोलॉजी से परीक्षा पास किए हैं, परंतु 22 अप्रैल 2024 के विज्ञापन में केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री को ही शामिल किया गया है और बायोलॉजी विषय को बाहर कर दिया गया है ।
याचिका में माँग की गई थी की है 22 अप्रैल 2024 के सर्कुलर को संशोधित कर टीजीटी परीक्षा में बायोलॉजी विषय को भी शामिल किया जाए।सरकार की तरफ़ से हलफ़नामा दाख़िल कर कोर्ट को बताया गया कि बायोलॉजी को अलग विषय के रूप में टीजीटी अध्यापकों की नियुक्ति के लिए शामिल कर लिया गया है। इस आशय का एक नोटिफिकेशन नौ नवंबर 2025 को जारी कर दिया गया है।न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने सरकार द्वारा दाख़िल हलफ़नामे पर विचार कर याचिका को निस्तारित कर दिया और आदेश दिया की भर्ती प्रक्रिया को नई संशोधित सर्कुलर / शासनादेश के आधार चंत यथाशीघ्र पूरी की जाए।
