प्रयागराज (राजेश सिंह)। प्रदेश के मुखिया सीएम योगी तक गर्ल्स हॉस्टल में स्पाई कैमरा लगाने वाला मामला पहुंच गया है। जल्द ही दोबारा सिरफिरे की गिरफ्तारी होगी। ज्ञात हो कि गर्ल्स हास्टल के बाथरूम में स्पाई कैमरा लगवाकर छात्राओं का वीडियो बनाने के आरोपित आशीष खरे की जमानत निरस्त कराई जाएगी। इसके लिए पुलिस कोर्ट में अपील करेगी। ताकि आरोपित की जमानत को निरस्त करते हुए जेल भेजा जा सके। इस घटना से छात्र-छात्राओं में रोष व्याप्त है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष ऋचा सिंह ने मामले की शिकायत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रीय महिला आयोग को पत्र भेजकर किया है। वहीं, शावर में स्पाई कैमरा लगाने वाले राजापुर निवासी फैयाज की तलाश में शुक्रवार को पुलिस ने कई जगह छापेमारी की, लेकिन वह गिरफ्त में नहीं आया। उसके पकड़े जाने पर पता चल सकेगा कि किसी और हास्टल में तो स्पाई कैमरा नहीं लगाया है। म्योहाल चौराहे के पास रहने वाले आशीष खरे ने मकान में ही लड़कियों के लिए हास्टल खोल रखा था। बुधवार को वहां एक शख्स ने अपने रिश्तेदार लड़की को किराए पर कमरा दिलवाया। जब वह स्नान करने के लिए बाथरूम में गई तो शावर से पानी कम आ रहा था। शावर को हिलाने पर नीचे गिर गया तो स्पाई कैमरे का पता चला। इससे छात्राओं में खलबली मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की तो स्पाई कैमरे का भंडाफोड़ हुआ। आशीष के कंप्यूटर से लड़कियों के कई वीडियो, आपत्तिजनक वस्तु, हार्डडिस्क, डीवीआर सहित अन्य सामान बरामद हुए। छात्रा के रिश्तेदार युवक की तहरीर पर आशीष के खिलाफ मुकदमा कायम करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। गुरुवार शाम उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां जमानत मिल गई थी। छात्राओं का वीडियो बनाने की घटना से विद्यार्थियों में काफी रोष व्याप्त है। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि छात्राओं की अस्मिता से खिलवाड़ करने वाले को जमानत मिलना हैरान करने वाली घटना है। इससे हास्टल में रहने वाली छात्राएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं और उनके अभिभावक भी बेहद परेशान हैं। उन्होंने आशीष पर ब्लैकमेल करने वाले रैकेट का सदस्य होने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। उधर, छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष ऋचा सिंह ने पुलिस पर सवाल उठाए हैं। साथ ही कहा कि जमानत मिलने से आरोपित सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। गुप्त कैमरे लगाकर लड़कियों की अश्लील वीडियो बनाने वाले आरोपित के खिलाफ पुलिस ने 7-सीएलए एक्ट की धारा को मुकदमे में नहीं जोड़ा। एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार ने कहा कि मामले की समीक्षा की जा रही है। जमानत के विरुद्ध कोर्ट में अपील की जाएगी। ताकि अभियुक्त को फिर से गिरफ्तार कर जेल भेजा जा सके।