प्रयागराज (राजेश सिंह)। इंदिरा भवन का नक्शा पीडीए पेश नहीं कर सका। हाईकोर्ट में कमिश्नर प्रयागराज तलब हुए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिविल लाइंस स्थित इंदिरा भवन व्यवसायिक केंद्र का स्वीकृत नक्शा पेश नहीं करने पर प्रयागराज के कमिश्नर संजय गोयल को दो अगस्त को तलब किया है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल एवं न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की खंडपीठ ने मोहम्मद इरशाद उर्फ गुड्डू की जनहित याचिका पर उनके अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह व सरकारी वकील को सुनकर दिया है। अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह के अनुसार इंदिरा भवन से अवैध कब्जा हटाने की मांग में दाखिल याचिका में कहा गया है कि बिना अनुमति के पीडीए (प्रयागराज विकास प्राधिकरण) की दीवार तोड़कर शटर लगा लिया गया है। ओपन एरिया, पोडियम व गैलेरी कब्जा करके अवैध दुकानें संचालित की जा रही हैं और वहां कचरे का अंबार लगा रहता है। हाईकोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर को जांच के लिए भेजा तो उन्होंने आरोपों की पुष्टि की थी। इस पर हाई कोर्ट ने पीडीए को इंदिरा भवन का स्वीकृत नक्शा पेश करने का निर्देश दिया। कई बार अवसर देने के बाद भी पीडीए की ओर से इंदिरा भवन का स्वीकृत नक्शा पेश न करने पर कोर्ट ने प्रयागराज के कमिश्नर को तलब कर लिया है। उल्लेखनीय है कि मोहम्मद इरशाद इंदिरा भवन में अतिक्रमण के खिलाफ लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। हाई कोर्ट में याचिका दायर करने के साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से लेकर स्थानीय आला अधिकारियों से भी बार-बार शिकायत की। उनकी शिकायतों का नतीजा है कि तमाम अतिक्रमण कारियों का उनसे टकराव हो चुका है और उन पर हमले किए गए। प्रयागराज के थानों में उन्होंने मुकदमे भी लिखाए।