जौनपुर (राजेश सिंह)। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय एमपी/एमएलए कोर्ट (जौनपुर) ने शुक्रवार को अपना दल के पूर्व सांसद हरिवंश सिंह, उनके विधायक पुत्र रमेश सिंह समेत चार के खिलाफ डकैती, धोखाधड़ी व अन्य धाराओं में परिवाद दर्ज किया है। यह कार्रवाई दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता विनय कुमार सिंह की शिकायत पर हुई।
कोर्ट ने परिवादी के बयान के लिए 30 मार्च की तिथि तय की है। मामला जौनपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के ओलंदगंज मोहल्ले का है। हुसैनाबाद लाइनबाजार निवासी दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता विनय ने पूर्व सांसद हरिवंश सिंह, उनके पुत्र निषाद पार्टी के शाहगंज से विधायक रमेश सिंह, दुर्गेश सिंह निवासी शाहगंज व लक्ष्य गुप्ता निवासी मोहल्ला अहमद खां मंडी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दाखिल किया।
इसमें बताया कि 29 मई 2021 को करीब सात बजे विनय व भाई दयाशंकर ओलंदगंज में कांप्लेक्स पर मौजूद थे। इसी दौरान हरिवंश व उनके लड़के रमेश व दुर्गेश 7-8 हथियारबंद लोगों के साथ जेसीबी मशीन लेकर आए और कांप्लेक्स के बगल में मौजूद उनका मकान गिरा दिया। मकान से करीब दस लाख का सामान ट्रैक्टर से उठा ले गए।
बताया कि आरोपियों की 2100 वर्ग फीट ही जमीन है, लेकिन साजिश करके उनके मकान को भी शामिल कर 3400 वर्ग फीट जमीन का बैनामा कर दिया। इस मामले में थाना लाइन बाजार व पुलिस अधीक्षक को प्रार्थनापत्र देने पर भी सुनवाई नहीं हुई। आरोपी आए दिन जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।
पूर्व सांसद हरिवंश सिंह ने कहा कि मैं तीन महीने से बाहर हूं। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैंने किसी जमीन पर कब्जा नहीं किया है। वहां कोई अधिवक्ता हैं, जिन्होंने बिना नक्शा पास कराए पांच मंजिला भवन बनवा लिया है। मैंने केवल अपने जर्जर भवन को प्रशासन से अनुमति लेकर गिराया है।