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अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाने के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करे सरकार: हाईकोर्ट

SV News

प्रयागराज (राजेश सिंह)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उमेश पाल शूट आउट मामले में अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को रिमांड के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका निस्तारित कर दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी की मांग पर कोर्ट का कहना था कि इसकी अनुमति मिलनी चाहिए। साथ ही सरकारी वकील से सरकार को कोर्ट की इस भावना से अवगत कराने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने यह आदेश अशरफ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दयाशंकर मिश्र, एडवोकेट शादाब अली व अभिषेक मिश्र और राज्य सरकार की और से महाधिवक्ता अजय मिश्र व अपर शासकीय अधिवक्ता एके संड को सुनकर दिया है। कोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए अशरफ को बरेली से प्रयागराज लाने के दौरान उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कोर्ट पूछताछ व बरेली से प्रयागराज लाए जाने के दौरान पांच वकीलों को साथ रखने की मांग नामंजूर कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस संदर्भ में जेल मैनुअल के तहत ही प्रक्रिया अमल में लाई जाए। सरकार की और से कहा गया कि अशरफ से पूछताछ के दौरान वकील की उपस्थिति को नियंत्रित करने का आदेश दिया। जाए इस पर कोर्ट का कहना था कि अशरफ से पूछताछ जेल मैनुअल के मुताबिक की जाए। अशरफ ने याचिका दाखिल कर मांग की थी कि उमेश पाल हत्याकांड में उसकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराई जाए। पुलिस की पूछताछ के दौरान उसे अपने साथ पांच वकीलों को रखने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा बरेली से प्रयागराज लाने के दौरान उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

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