लखनऊ (दिवाकर सिंह)। आलमबाग बस टर्मिनल क्षेत्र, में नियुक्त वरिष्ठ लिपिक कदाचार में दोषी पाये जाने पर निलम्बित किये गये। विदित हो कि परिवहन निगम के आलमबाग बस टर्मिनल में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत गोपीनाथ जिनके विरूद्ध निम्नलिखित आरोपों के सम्बन्ध में अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित है, को एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया ।दिनांक 23 मार्च 2023 को समय 08.40 बजे बुलन्दशहर डिपो की बस सं० यू०पी०- 14 एफ 8060 पर कार्यरत संविदा चालक सतेन्द्र सिंह द्वारा आलमबाग बस स्टेशन के इनगेट में प्रवेश करते समय सड़क पर खड़े अरविन्द कुमार को बस द्वारा कुचले जाने से गम्भीर रूप से घायल होने एवं अन्ततः निधन हो जाने का संज्ञान न लेने व उच्चाधिकारियों को अवगत न कराने। डिपो परिसर में हुई दुर्घटना में घायल को कोई सहायता उपलब्ध न कराये जाने। डियूटी सुबह 06.00 बजे से 02.00 बजे तक होने के उपरान्त भी दुर्घटना की रिपोर्ट अपने किसी उच्चाधिकारियों को प्रेषित न करने। अपने उच्चाधिकारियों के आदेशों/निर्देशों की अवहेलना करते हुये अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति निष्ठावान न रहने। कर्मचारी आचार संहिता के विपरीत कार्य करने। विभागीय नियमों एवं निर्देशों के विपरीत कार्य करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी (अधिकारियों से भिन्न) सेवा विनियमावली, 1981 संशोधित 1983 की धारा-61 के उपनियम (क). (ख) (घ) एवं धारा-62 के उपनियम 1, 5, 9, 10, 20 एवं 21 में वर्णित कदाचारों के लिये दोषी पाये जाने पर गोपी नाथ, वरिष्ठ लिपिक को मनोज कुमार, क्षेत्रीय प्रबधक लखनऊ द्वारा निलम्बित किया गया है।
निलम्बन की अवधि में उपरोक्त कर्मचारी को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-दो भाग-दो से चार के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता आधे वेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगा तथा इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता की धनराशि पर मॅहगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश पर देय है, भी अनुमन्य होगा, किन्तु ऐसे कर्मचारी को जीवन निर्वाह भत्ता के साथ ऐसा कोई मँहगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिसे निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ मँहगाई भत्ता अथवा मँहगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ता भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होगें जब इसका समाधान हो जाये कि कर्मचारी द्वारा वास्तव में उस मद में व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य हैं। उपरोक्त प्रस्तर-दो में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जब गोपीनाथ वरिष्ठ लिपिक, आलमबाग बस टर्मिनल, लखनऊ क्षेत्र द्वारा इस आषय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाये कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वृत्ति अथवा व्यवसाय में नहीं लगे हैं।