प्रयागराज (राजेश सिंह)। जिला न्यायालय ने वर्ष 2012 में नैनी क्षेत्र में होली पर रंग लगाने के विवाद में हुए दोहरे हत्याकांड में आरोपी मोहित यादव उर्फ रूपनंद, राज भारतीय, राजा मेहतर, गुड्डू उर्फ रूपेश उर्फ छोटा डान, बालाजी पटेल उर्फ जितेंद्र निवासी मुंडी चक नैनी को दोषी ठहराया है। इन सभी को आजीवन सश्रम कारावास और 15-15 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष न्यायाधीश आर्थिक अपराध चंद्रपाल द्बितीय ने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मनोज पांडेय, केएन सिंह और आरोपियों के अधिवक्ताओं को सुनकर फैसला सुनाया। मामले के अनुसार वादी मुकदमा राजीव वर्मा उर्फ इंद्र देव वर्मा निवासी चकराना तिवारी ने नैनी थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि आठ मार्च 2012 को होली के दिन रंग लगाने के विवाद में आरोपियों ने उसके भाई राहुल और चंदन चौहान की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इनमें राहुल फौजी था। वह छुट्टी पर घर आया था।
अभियोजन ने वादी मुकदमा डा. भरत कुमार सिंह, डा. साकिब अनवर सहित आठ गवाहों की मौखिक गवाही कराकर और दस्तावेजी साक्ष्यों से अपराध को साबित किया था।