Ads Area

Aaradhya beauty parlour Publish Your Ad Here Shambhavi Mobile

दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार? फैसला आज, सुबह आठ बजे से शुरू होगी मतगणना

sv news

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? इसका फैसला आज हो जाएगा। सुबह आठ बजे से दिल्ली विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू होगी। उम्मीद है कि दोपहर बाद तक सभी 70 सीटों के नतीजे घोषित हो जाएंगे। मुख्य मुकाबला, आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के बीच है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी 70 विधानसभा सीटों पर मतगणना होगी। मतगणना केंद्रों के बारे सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। उधर, अधिकांश एग्जिट पोल ने चुनाव में भाजपा की आसान जीत की भविष्यवाणी की है। मगर असली नतीजे ही तय करेंगे कि आने वाले पांच साल दिल्ली में कौन राज करेगा? आम आदमी पार्टी ने सत्ता में वापसी का भरोसा जताया है। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित और भाजपा के प्रवेश वर्मा की प्रतिष्ठा दांव पर है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का मुकाबला भाजपा के रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा से है।

केजरीवाल के आरोपों का खंडन

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के दावों का खंडन किया। केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग ने विधानसभा क्षेत्रों के लिए बूथ-वार मतदान डेटा उपलब्ध नहीं कराया है। चुनाव निकाय ने स्पष्ट किया कि चुनाव संचालन नियम, 1961 का ष्हर मतदान केंद्र पर अक्षरशः अनुपालन किया गया है।

फॉर्म 17सी में दर्ज लेखा-जोखा सौंपा गया

दिल्ली सीईओ कार्यालय ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 49एस के अनुसार सभी पीठासीन अधिकारियों ने मतदान के दिन 5 फरवरी को मतदान केंद्र पर मौजूद प्रत्येक मतदान एजेंट को फॉर्म 17सी में दर्ज मतों का लेखा-जोखा दिया है। शुक्रवार को केजरीवाल ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने फॉर्म 17सी अपलोड करने से इनकार कर दिया है, जो प्रत्येक विधानसभा चुनाव में बूथ-वार कुल मतों की संख्या बताता है। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि चुनाव आयोग ने कई अनुरोधों के बावजूद फॉर्म 17सी और प्रत्येक विधानसभा में प्रति बूथ डाले गए मतों की संख्या अपलोड करने से इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने एक वेबसाइट बनाई है। इस पर हमने हर विधानसभा के सभी फॉर्म 17सी अपलोड किए हैं।

चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 49एस भाग (1) में कहा गया है कि मतदान समाप्त होने पर पीठासीन अधिकारी फॉर्म 17सी में दर्ज मतों का लेखा-जोखा तैयार करेगा और इसे एक अलग लिफाफे में बंद करके श्दर्ज मतों का लेखा-जोखाश् शब्दों के साथ संलग्न करेगा। नियम 49एस के दूसरे भाग में कहा गया है कि पीठासीन अधिकारी प्रत्येक मतदान एजेंट को फॉर्म 17सी की एक प्रति भी देगा।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Top Post Ad