मेजा, प्रयागराज (श्रीकान्त यादव)। मेजा पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद एक दहेज हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने निसार पुत्र ननकू को दहेज की मांग को लेकर अपनी पत्नी की हत्या करने का दोषी पाया।
यह मामला 27 मई 2017 को मेजा थाने में निसार के खिलाफ मु0अ0सं0-327/2017 के तहत दर्ज किया गया था। उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 498ए (दहेज उत्पीड़न), 304बी (दहेज मृत्यु) और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 34 के तहत आरोप लगाए गए थे। जांच के बाद 26 सितंबर 2017 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
अभियोजन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर साक्षियों के समयबद्ध साक्ष्य और प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप, मंगलवार को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, कक्ष संख्या-03, प्रयागराज ने फैसला सुनाया। अदालत ने अभियुक्त निसार को धारा 302 भादंवि के तहत आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
अभियुक्त निसार ने दहेज की मांग पूरी न होने पर वादी की पुत्री से मारपीट की थी। इसके बाद उसने मिट्टी का तेल डालकर उसे जलाकर मार डाला था।
