प्रयागराज (राजेश सिंह)। अवैध संबंध के शक में पत्नी और दो मासूम बच्चों की हत्या के मामले में दोषी पाए गए गणेश पटेल निवासी पूरातरौल करछना को जिला न्यायालय ने उम्रकैद व 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश सीमा सिंह ने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजकुमार सिंह तथा आरोपित के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध सबूत का अवलोकन करने के बाद सुनाया। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा अजीत कुमार ने अपनी बहन ऊषा पटेल की शादी 2012 में गणेश पटेल के साथ किया था। ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। 18 अप्रैल 2019 को उसके पति एवं ससुराल वालों ने बहन एवं दो मासूम बच्चों की जलाकर हत्या कर दी थी। अभियोजन ने अदालत से दोषी को अधिक से अधिक सजा की मांग करते हुए कहा कि उसने पत्नी का किसी और से अवैध संबंध होने के शक मे पत्नी और दो मासूम बच्चों की निर्मम हत्या की थी।
